हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता, हत्या का आरोपी चंद घंटे में हुआ गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त टांगिया किया गया बरामद, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !

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आरोपी के विरूद्ध थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 445/23 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध किया गया पंजीबद्ध.

थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई त्वरित कार्यवाही,

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा

अंबिकापुर : प्रार्थी द्वारा थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि प्रार्थी अपने परिवार एवं बड़े भाई के साथ बाकीपुर पटेलपारा में निवास करता हैं कि घटना दिनांक 03 नवंबर 23 को प्रार्थी एवं उसका पूरा परिवार घर में सो रहे थे, प्रार्थी की नाबालिग लड़की अलग रूम में सो रही थी, उसी दौरान प्रार्थी का बड़ा भाई चंद्रभान पैकरा प्रार्थी के नाबालिग लड़की के रूम में जाकर नाबालिग को टांगिया से गंभीर वार कर हत्या कारित कर दिया हैं। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 445/23 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन में हत्या के आरोपी की तत्काल गिरफ़्तारी के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुपलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पता तलाश की जा रही थी।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम चंद्रभान पैकरा आत्मज शोभनाथ राम उम्र 50 वर्ष साकिन बाकीपुर पटेलपारा थाना गांधीनगर का होना बताया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं, पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगिया को बरामद किया गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक जॉन प्रदीप लकड़ा, उपनिरीक्षक अलंगो दास, महिला आरक्षक भोली राजवाड़े, आरक्षक अमरेश सिंह, आरक्षक अनिल सिंह परिहार, आरक्षक अजय मिश्रा, आरक्षक राजकुमार यादव सम्मिलित  रहे।

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