नाबालिग पीड़िता को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण, रिमांड पर भेजा गया जेल

आरोपी 1. व्यास नारायण पिता मया राम पाटले उम्र 26 साल साकिन केवतरा थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर के विरुद्ध थाना- पचपेड़ी जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में अप.क्र.-356/ 2023 धारा 363 भादवि दर्ज

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2023 को प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 23.10.2023 को रात में घर से बिना बताए कही चली गई किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध 356/23 धारा 363  भादवि कायम विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह  व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण श्रीमति अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बिलासपुर उदयन बेहार के मार्गदर्शन पर उक्त बालिका का पता तलाश किया गया विवेचना के दौरान मुखबीर की सूचना के आधार पर अपह्रत बालिका को आरोपी व्यास नारायण पाटले  के कब्जे से सिलतरा रायपुर से बरामद कर अपह्ता/ पीडिता का महिला विवेचक से कथन कराया गया पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा  366,376  भादवि 4,6 पॉस्को एक्ट जोड़ा गया आरोपी व्यास नारायण पटेल को दिनांक 6.11.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, उनि पिल्लु राम मण्डावी आरक्षक  रघुनाथ रेड्डी महिला आरक्षक नीता यादव का विशेष योगदान रहा

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