ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर ने की कार्यवाही

Advertisements
Advertisements

निर्वाचन के कार्य में लापरवाही एवं स्वच्छेचारिता बरतने के कारण हुई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुरनगर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं स्वच्छेचारिता बरतने के कारण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व्ही. के. जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

विदित् हो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर कार्यालय के द्वारा विधानसभा निर्वाचन- 2023 के दौरान स्थैतिक निगरानी दल हेतु चेक पोस्ट सकरडेगा (चौकी-आरा) में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व्ही. के. जाटव को निर्वाचन कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। किन्तु 07 नवम्बर 2023 को सायं समय 07.30 बजे प्रेक्षक के द्वारा चेक पोस्ट सकरडेगा (चौकी-आरा) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्ही. के. जाटव अनुपस्थित पाये गये। जिस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मित्तल ने कहा कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री व्ही. के. जाटव द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं स्वच्छेचारिता बरती जा रही है। जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत है। अतएव व्ही. के. जाटव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय, उप संचालक कृषि जशपुर निर्धारित किया जाता है।

व्ही. के. जाटव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पत्रता होगी।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!