रेलवे : ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना जानलेवा है साथ ही दण्डनीय अपराध भी

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रेल प्रसाशन ने यात्रियों से आग्रह किया है की वे ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामान के साथ यात्रा न करें

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

मण्डल रेल प्रशासन संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन के साथ अपने सम्माननीय यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है । चलती गाड़ियों में धूम्रपान करने अथवा विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों के कारण यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावनाएं रहती है। इसकी जागरूकता के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा नियमित रूप से गहन प्रचार अभियान चलाये जा रहे हैं। साथ ही स्टेशन परिसर में उद्घोषणा प्रणाली द्वारा यात्रियों से विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करने की अपील की जा रही है । यात्रा के दौरान ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थो के साथ यात्रा करना न सिर्फ जानलेवा है बल्कि दण्डनीय अपराध भी है । रेल प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के कृत्य को रोकने के लिए निरंतर जांच अभियान चलाये जाते हैं, विशेषकर त्यौहारों एवं भीड़भाड़ के दौरान आरपीएफ़/जीआरपी के द्वारा स्टेशनों में सघन जाँच की जाती है ।

रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों से आग्रह कि वे :-

  • रेल गाडियों में ज्वलनशील पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थो जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल/डीजल, पटाखे आदि के साथ यात्रा न करे, यह दुर्धटनाकारक हो सकती है । इन पदार्थो के साथ किसी अन्य को यात्रा करते देखे जाने पर इसकी जानकारी ऑन ड्यूटि टीटीई, आरपीएफ या अन्य रेल कर्मचारियों को दें ।
  • वेंडरों के द्वारा असुरक्षित तरीके से ले जा रही जलती सिगडी आदि देखे जाने पर भी इसकी जानकारी तुरंत ऑन ड्यूटि टीटीई एवं आरपीएफ आदि को दें ।
  • ट्रेनों एवं स्टेशनों आदि सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध है । इस प्रकार के कृत्य करते देखे जाने पर इसकी जानकारी अवश्य ही ऑन ड्यूटि टीटीई एवं आरपीएफ को दें ।
  • जल्द आग पकडने वाले समानों जैसे माचिस, लाईटर, फिल्म आदि जैसे समानों को अपने साथ यात्रा में न रखें ।
  • कोच में उपलब्ध बिजली के सामानों एवं स्विच बोर्ड के साथ छेडछाड न करें इन सभी का उपयोग रेलवे नियमानुसार करें ।

यात्रीगण कृपया ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करते हुये सुरक्षित यात्रा में रेलवे का सहयोग करें ।

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