विधानसभा निर्वाचन 2023 : राज्य के सीमावर्ती जिलों में मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित

विधानसभा निर्वाचन 2023 : राज्य के सीमावर्ती जिलों में मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित

November 10, 2023 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुरनगर: विधानसभा निर्वाचन 2023 के मददेजनर राज्य के सीमावर्ती जिलों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 से आच्छादित सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत् छत्तीसगढ़ के कामगारों को अधिनियम की धारा-12-अ के तहत् 17 नवम्बर 2023 शुक्रवार को मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग झारखण राँची एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा आम चुनाव हेतु मतदान दो चरण प्रथम 07 एवं द्वितीय 17 नवम्ब्र को मतदान दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के संबंधित कामगारों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की घारा 135 (ख) के तहत् संवैतनिक अवकाश घोषित किया जाना है।