भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से 435 लीटर महुआ शराब किया गया जप्त, आरोपी अपने घर के बाड़ी मे छिपाकर अवैध रुप से करता था महुआ शराब की बिक्री

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आरोपी शनि कुमार बंजारे पिता वेद प्रकाश बंजारे उम्र 27 साल निवासी नगाराडीह थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग. के विरुद्ध थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 498/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट दर्ज

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले मे चल रहे निजात अभियान एवं अगामी चुनाव को मददेनगजर रखते हुये थाना  चकरभाठा को दिनांक 11.11.2023 को मुखबिर से सूचना मिला कि शनि कुमार बंजारे नाम का व्यक्ति अपने घर के बाडी मे भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु छिपा कर रखा है कि सूचना मिलने पर तथा मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा कृष्ण कुमार पटेल के निर्देशन मे थाना प्रभारी अभय सिंह बैस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर ग्राम नगाराडीह  पहुचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जहा शनि कुमार बंजारे अपने बाडी मे उपस्थित मिला जिसके बाडी से अलग अलग स्थानो मे जमीन मे गडडा कर रखे 29 नग 15-15 लीटर वाले प्लास्टिक जेरिकेन मे भरा कुल 435 लीटर कच्ची महुआ शराब कीतमी 87000 रुपये को बरामद किया गया आरोपी से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त शराब को बिक्री करने हेतु रखना स्वीकार किया आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 498 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अभय सिंह बैस , प्र.आर प्रभाकर सिंह, कन्हैया अंचल, आरक्षक सतीष यादव, मिथलेश साहू, महिला आरक्षक प्रियंक सिंह, आशा साहू का विशेष योगदान रहा।  

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