निजात अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा की गई आबकारी एक्ट की बड़ी कार्यवाही : 155 लीटर कच्ची महुआ शराब व पिक-अप को किया गया जप्त, दो आरोपी गिरफ्तार !

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आपरेशन निजात” व आसन्न विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर थाना हिर्री जिला बिलासपुर पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही.

गिरफ्तार आरोपी – भगवान सिंह पिता स्वर्गीय जनकु राम सिदार उम्र 43 साल साकिन खजूरी थाना हिर्री, भुवन राम छेदाम पिता स्वर्गीय दुजराम छेदाम उम्र 50 साल साकिन खजूरी थाना हिर्री जिला बिलासपुर.

जप्ती – पिक-प क्रमांक CG10AB 0476 एवं 35 लीटर वाली प्लास्टिक वाला 04 डिब्बा में जुमला 140 लीटर 05 लीटर वाला प्लास्टिक 03 डिब्बा में 15 लीटर कुल 155 लीटर हाथ भठ्ठी कच्ची महुआ शराब किया गया जप्त.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर/हिर्री : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि जिले में पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह (ips) द्वारा चलाये जा रहे नशे के विरूद्ध आपरेशन “निजात” के अंतर्गत अवैध नशीली पदार्थो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आसन्न विधानसभा चुनाव 2023 में शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं श्री कृष्णा कुमार पटेल नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा बिलासपुर के मार्गदर्शन में थाना हिर्री द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है।

इसी कड़ी में दिनांक 11 नवंबर 2023 को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रेड कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी हिर्री हरीश टांडेकर को ग्राम खजूरी से भारी मात्रा मे अवैध महुआ शराब पिक-अप क्रमांक सीजी 10 AB 0476  में भरकर परिवहन करने की सूचना मुखबीर से प्राप्त हुई थी, जिसके अन्तर्गत ग्राम खजूरी रोड में नाकाबंदी की गई, जहां रात्रि लगभग 09:00 बजे बेलमुंडी की ओर से उक्त वाहन आते हुए मिला। जिसे रोक कर पूछताछ किया गया एवं वाहन को चेक करने पर महुआ कच्ची शराब मिली जिस में कुल चार प्लास्टिक के 35 लीटर वाले बड़े डिब्बे में एवं पांच-पांच लीटर के तीन डिब्बे में महुआ शराब जुमला 155 लीटर शराब कीमत 31,000/- रुपये का मिला।

आरोपी गणों द्वारा उक्त शराब को अवैध रूप से मुनाफा कमाने के लिए बिक्री करने के लिए ले जाना पाया जाने पर उपरोक्त धारा सदर कायम किया गया है। पिक-अप जिसकी कीमत 7 लाख रुपया है को मौके पर जप्त किया गया। जबकि शराब के संबंध में आरोपी गणों के द्वारा कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त अपराध धारा सदर कायम किया गया है। आरोपियों को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इस प्रकरण की कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक हरिश्चन्द्र टांडेकार, सहायक उपनिरीक्षक बी.आर.साहू, प्रधान आरक्षक 1024 बृजेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक 1038  नरेश बड़ा, आरक्षक सुकदेव कश्यप, आरक्षक जितेंद्र जगत, आरक्षक मुकेश दिव्य, आरक्षक रजनीकांत, आरक्षक छोटे लाल पटेल, आरक्षक उपेंद्र सिंह, महिला आरक्षक विनिषा पटेल का कार्य सराहनीय रहा।

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