जशपुर : 26 नवम्बर संविधान दिवस मनाये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुरनगर : भारत सरकार द्वारा डॉ.बी.आर.अम्बेडकर की 125 वीं जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। डॉ.अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है।

26 नवम्बर संविधान दिवस मनाए जाने हेतु भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है। जिसके तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) के ऑनलाइन पाठन हेतु वेबसाईट readpreamble.nic.in तथा भारत-लोकतंत्र की जननी विषय पर ऑनलाइन क्वीज हेतु constitutionquiz.nic.in है। यह वेब पोर्टल 26 नवम्बर 2023 को उपलब्ध रहेगा तथा इसमें भारत के सभी नागरिक भाग लेकर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते है।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका)के ऑनलाइन पाठन हेतु निर्मित वेब पोर्टल को ओपन कर भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पढ़ा जावे तथा ऑनलाईन क्वीज https://constitutionquiz.nic.in हेतु वेब पोर्टल का उपयोग किया जावे। जहां कम्प्यूटर तथा मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न हो वहां पूर्व की भांति ऑफलाइन मोड में संविधान के प्रस्तावना का पाठन किया जावे। उक्त अवसर पर इस बात का विशेष ध्यान रखे कि किसी प्रकार आदर्श आचार संहिता हेतु जारी निर्देशों का उल्लंघन ना हो।

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