नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल !
November 28, 2023आरोपी शशांक टंडन उम्र 19 वर्ष निवासी घोरबंधा ग्राम पंचायत खाम्ही थाना लोरमी जिला मुंगेली के विरूद्ध धारा 363 , 366, 376 भादवि 4,6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत चौकी नैला पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग बालिका को दिनांक 06 नवंबर 23 को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर कर अपहरण कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चौकी नैला में अपराध क्रमांक 772/23 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान दिनांक 26 नवंबर 23 को नाबालिग बालिका को आरोपी शशांक टंडन के कब्जे से बरामद कर दस्तयाब किया गया। नाबालिग बालिका का धारा 161 जा.फौ. के अंतर्गत कथन कराया गया जो अपने कथन में बताई कि आरोपी शशांक टंडन द्वारा शादी का प्रालोभन देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया गया। जिस पर प्रकरण में धारा सदर का अपराध पाए जाने पर धारा 366, 376 भादवी 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है।
आरोपी शशांक टंडन निवासी घोरबंधा ग्राम पंचायत खाम्ही थाना लोरमी जिला मुंगेली के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने पर दिनांक 27 नवंबर 23 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक सत्यम चौहान चौकी प्रभारी नैला, प्रधान आरक्षक रुद्र नारायण कश्यप, महिला प्रधान आरक्षक राजकुमारी खूंटे, आरक्षक राजेश कश्यप एवं चौकी नैला स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।