सौ लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
November 29, 2023आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 611/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट किया गया पंजीबद्ध.
आरोपी इतवारी भार्गव उम्र 32 वर्ष निवासी गुरूघासीदास मोहल्ला अकलतरा थाना अकलतरा के विरूद्ध 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में थाना अकलतरा पुलिस को दिनांक 29 नवंबर 2023 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि गुरूघासीदास मोहल्ला अकलतरा में इतवारी भार्गव द्वारा भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अपने कब्जे में रखा है। जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया तो जिसके मकान अंदर के एक कमरे में नीले रंग के 50-50 लीटर क्षमता वाले 02 नग प्लास्टिक के डिब्बा रखा मिला है, जिसमें 100 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 16,000/- रूपये मिला, जिसके कब्जे से बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 611/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी इतवारी भार्गव साकिन गुरूघासीदास मोहल्ला अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर आबकारी एक्ट का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 29 नवंबर 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक टी.एस.पट्टावी, उपनिरीक्षक लालन पटेल, सहायक उपनिरीक्षक अरूण सिंह, आरक्षक शशीकांत कश्यप, आरक्षक रामगोपाल बरेठ, आरक्षक शेषनारायण साहू, आरक्षक राजेश कश्यप, आरक्षक बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा है।