गाली गलौच देने से मना करने पर हत्या करने के नियत से चाकू से प्राण घातक हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाने वाला आरोपी  गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नग चाकू किया गया बरामद

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक  28/11/23 को प्रार्थी सुभम श्रीवास का भाई शिवम श्रीवास उम्र 23 वर्ष निवासी बिरगहनी शाम के लगभग 07.00 बजे गांव के स्कूल के तरफ से घर की ओर आ रहा था जो गांव का आरोपी दीनानाथ साहू गुड़ी चौक के पास गाली गलौच कर रहा था जो आहत शिवम को भी वहा से गुजरने के दौरान गाली दिया तब शिवम गाली देने से मना किया तो उसे मारने पीटने के लिऐ उतारू हो गया तब शिवम् डर के वहा से भाग कर घर आ गया थोड़ी देर बाद दीनानाथ शिवम के घर के पास आकर शिवम को मारते हुऐ शीतल चौक के पास ले गया और हत्या करने के नियत से चाकू से उसके सीने पर प्राणघातक हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाया है प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 827/23 धारा 307 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी दीनानाथ साहू को उसके सकुनत से हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया जो जुर्म स्वीकार किए जाने से उसके उसके मेमोरंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू को बरामद किया जाकर विधिवत गिरफ्तार दिनांक 30.11.23 को  न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर, सह.उपनिरीक्षक माधव सिंह एवं अन्य स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!