पुलिस को हत्या के मामले में मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार : खाना नहीं बनाने की बात पर नाराज होकर आरोपी पति द्वारा आवेश में आकर की गई थी पत्नी की हत्या

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा

प्रार्थी कुंवर साय कोरवा आत्मज शीतल साय उम्र 33 वर्ष साकिन बासाझाल मांझापारा बतौली का थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी का भाई सुखदेव कोरवा एवं इसकी पत्नी संतरी बासाझाल मे निवास करते हैं कि दिनांक 29/11/23 के शाम को प्रार्थी का भाई सुखदेव अपनी पत्नी को आग जलाकर खाना बनाने के लिए बोला जो इसकी पत्नी आग नही जलाई और खाना नही बनाई इस बात पर सुखदेव नाराज होकर आवेश मे आकर अपनी पत्नी संतरी को डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट कारित किया था, जिससे संतरी की दिनांक 30/11/23 को भोर मे मृत्यु हो गयी हैं, प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 121/23 धारा 302 भा. द. वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

मामले को संज्ञान मे लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन मे मामले के आरोपी के विरुद्ध सख्त वैधानिक करवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, इसी क्रम मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुपलेश कुमार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर श्री राजेंद्र मंडावी के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा मामले मे त्वरित अग्रिम कार्यवाही की गई।

दौरान जांच विवेचना अग्रिम कार्यवाही कर आरोपी सुखदेव कोरवा आत्मज शीतल साय उम्र 32 वर्ष साकिन बासाझाल मांझापारा थाना बतौली को हिरासत में लेकर घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया जो खाना बनाने की बात को लेकर विवाद होने पर आवेश मे आकर अपनी पत्नी की हत्या कारित करना स्वीकार किया,आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता हैं, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा जप्त किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय नाथ तिवारी, शिवमन कौशिक, प्रधान आरक्षक  देवशरण सिंह,महिला आरक्षक पूनम पैकरा, मेरी तिर्की , अंजेला, आरक्षक एहसान फ़िरदौशी, राजू कुजूर , राजेश खलखो पंकज लकड़ा ,विजय सोनवानी भगलू पैकरा अशोक भगत शामिल रहे।

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