आरोपी धरम लाल सूर्यवंशी उम्र 44 वर्ष निवासी सरखो चौकी नैला जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध धारा 376, 354, 511 भादवि 4, 8 पास्को एक्ट के अंतर्गत चौकी नैला पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को किया गया त्वरित गिरफ्तार.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा चौकी नैला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 13 दिसंबर 2023 को शाम को घर पर अकेली थी, तभी आरोपी धरम लाल सूर्यवंशी उम्र 43 वर्ष साकिन सरखों द्वारा चाकलेट दूंगा कहकर अपने घर ले गया, छेड़-छाड़ करते हुए, दैहिक शोषण करने का प्रयास किया गया है। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध चौकी नैला में अपराध क्रमांक 860/2023 धारा 376, 354, 511 भादवि धारा 4, 8 पॉक्सो अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया, जो जुर्म स्वीकार करने तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनाक 14 दिसंबर 23 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक संगम राम, प्रधान आरक्षक रूद्र नारायण कश्यप, महिला प्रधान आरक्षक राजकुमारी खूंटे, प्रधान आरक्षक भीम श्रीवास, आरक्षक शैलेंद्र राठौर, चौकी नैला स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।