मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 67 वाहनों पर हुई कार्यवाही,  12,700 रुपये वसूला गया जुर्माना

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समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा

जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 14.12.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात पेश नही करना, पार्किंग लाईट का नही होना अलग- अलग धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया है।

थाना बलौदा पुलिस द्वारा 15 वाहन चालकों, थाना चांपा पुलिस द्वारा 26 वाहन चालकों, यातायात  पुलिस द्वारा 27 वाहन चालकों इस प्रकार कुल 68 वाहन चालकों के द्वारा मौके पर वाहन का कागजात पेश नही करने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं मो. सायकल में तीन सवारी नही चलाने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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