30 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने के लिए परिवहन करने वाले फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
January 9, 2024आरोपी आशीष कुमार लहरे उम्र 21 साल निवासी खिसोरा (चारपारा) थाना बलौदा जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत चौकी नैला पुलिस द्वारा की गई थी कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चौकी नैला पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 12.10.23 को मुखबीर सूचना मिला था की चौकी नैला क्षेत्र के ग्राम बिरकोनी में एक व्यक्ति मोटर सायकल पल्सर से अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने के लिए परिवहन कर ले जा रहा है। जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया था।
आरोपी मोटर सायकल चालक द्वारा मौके पर कच्ची महुआ शराब 30 लीटर कीमती 3000/- रूपये को छोड़कर फरार हो गया था। घटना स्थल से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं मोटर सायकल पल्सर सीजी -11 एवाय 4823 को बरामद किया जाकर वाहन चालक आरोपी के विरूद्ध चौकी नैला में अपराध क्रमांक 703/ 23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किये जाने के साथ मोटर सायकल चालक आरोपी की लगातार पातासाजी की जा रही थी।
विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना से वाहन चालक फरार आरोपी आशीष कुमार लहरे निवासी खिसोरा (चारपारा) थाना बलौदा को उसके सकुनत से हिरासत में लेकर अवैध कच्ची महुआ शराब परिवहन करने के संबध में पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। जुर्म स्वीकार किये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 09 जनवरी 24 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक संगम राम चौकी प्रभारी नैला एवं चौकी नैला स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।