सायबर सेल जांजगीर एवं थाना पामगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही : नौकरी लगाने के नाम से लाखों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता.
January 14, 2024आरोपी – (01) दीपक लाल मिरी उम्र 44 साल निवासी गुलशन वाटिका शिव मंदिर के पास हाउसिंग बोर्ड कालोनी सेजबहार थाना मुजगहन जिला रायपुर, (02) मोहन लाल साहू उम्र 38 साल निवासी केपीटल सीटी फेस 02 ब्लाक नं. 04, मकान न. 27 सड्डू थाना विधानसभा जिला रायपुर
आरोपियों के विरूद्ध थाना पामगढ़ में धारा 420, 120 बी भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध है.
आरोपियों के विरूद्ध धारा 41 (1) (2) जा.फौ. के अंतर्गत नियमानुसार पालन करते हुए की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय कुमार सायसेरा उम्र 32 साल निवासी बुंदेली चौकी अडभार जिला सक्ति द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2024 को थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी दीपक मिरी रेडक्रास सोसायटी रायपुर से जान पहचान होने से बातचीत होता था। जिसके द्वारा प्रार्थी को बोला कि मेरे कार्यालय में सहायक ग्रेड 03 एवं भृत्य पद खाली है, रायपुर में मेरा बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है और बिजली विभाग में नौकरी लगवा सकता हूं। जिसके बहकावें में प्रार्थी आ गया और नौकरी लगाने के लिए उसको बोला तब प्रार्थी के छोटे भाई राजेन्द्र कुमार रायसेरा एवं उसके रिस्तेदारो से 12,90,000/- रूपये तथा अनुरोध टंडन से 8,50,000/- रूपये अलग-अलग किश्तों में आरोपियों द्वारा नगद एवं एकाउंट के माध्यम से कुल जुमला 21,40,000/- रूपये लिया है। नौकरी नहीं लगने पर आरोपी से पैसा वापस करने के लिए बोला तो टाल-मटोल करते हुए आज दिनांक तक नहीं दिया है। जिसकी रिपोर्ट पर अरोपियों के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 20/2024 धारा 420, 120 बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को तत्काल रायपुर से पकड़ा गया, जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करना एवं धोखाधड़ी रकम को खा पीकर खर्च करना, शेष रकम को आरोपी दीपक लाल मिरी द्वारा नगदी 2000/- रूपये एवं आरोपी मोहन लाल साहू द्वारा 1500/- रूपये नगदी को बरामद कराया गया है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पाये जाने से दिनांक 12 जनवरी 2024 को विधिवत् आरोपियों के विरूद्ध धारा 41 (1) (2) जा.फौ. के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी सायबर सेल प्रभारी, उपनिरीक्षक राकेश कुमार सूर्यवंशी थाना पामगढ़, सहायक उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय सायबर सेल जांजगीर, आरक्षक रोहित कहरा, महिला आरक्षक दिव्या सिंह एवं सायबर सेल स्टॉफ तथा सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्र डिक्सेना थाना पामगढ़ का सराहनीय योगदान रहा है।