शराब का अवैध परिवहन करते 7.560 लीटर अवैध देशी शराब और बिक्री रकम के साथ आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
January 14, 2024आरोपी शेख रसीद खान ऊर्फ चिंटू पिता शेख फरीद खान उम्र 23 वर्ष निवासी दुर्गाबाडा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर छ0ग0
समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह द्वारा बिलासपुर जिले मे ‘‘निजात अभियान‘‘ के तहत् जिले के सभी थाना/चैकी प्रभारीयों को अवैध शराब ब्रिकी/शराब परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था, आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) श्रीमति पूजा कुमार के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर विश्वस्त मुखबीर लगाकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी इसी क्रम मे दिनांक 13.01.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि गैंगखोली चर्च के पास थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है सूचना पर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल टीम गठित कर गैंगखोली चर्च के पास घेराबंदी कर संदेही को पकडकर नाम पूछने पर अपना नाम शेख रसीद खान ऊर्फ चिंटू पिता शेख फरीद खान उम्र 23 वर्ष निवासी दुर्गाबाडा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर छ0ग0 का होना बताया संदेही के पास रखे सफेद आसमानी नीला रंग के झोला जिस पर devee लिखा की तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान संदेही से कुल 42 नग 180 एमएल की देशी प्लेन शराब की शीशिया कुल 7.560 लीटर कीमती 3360 रूपये एवं शराब बिकी रकम 110 रूपये जुमला कीमती 3470/-रूपये मिलने पर समक्ष गवाहान जप्त कर आरोपी संजय उर्फ संजू चढार के विरूध्द आबकारी एक्ट की धारा 34(2)कायम कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजनो को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आगे भी अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही जारी रहेगी।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक नवीन कुमार देवागन, प्र.आर. 1416 विजय दीप त्रिपाठी, आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर, दिनेश धृतलहरे एवं हरिशंकर चंद्रा की अहम भूमिका रही।