शराब पीकर वाहन चलाने वालों, क्षमता से अधिक लोड किए वाहन चालकों के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर अधिनियम के अंतगत की गई कार्यवाही.
January 16, 2024मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिले में कुल 97 वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए कुल 56,900/– रूपये समन शुल्क लिया गया है.
यातायात चेकिंग के दौरान 07 वाहन चालकों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर चालकों के विरूद्ध धारा 185 एमव्ही एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर मोटर सायकल को जप्त किया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : अभियान के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 14 जनवरी 2024 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रिफलेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, क्षमता से अधिक भार एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत कुल 97 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 56,900/- रूपये का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के संबंध में समझाईश भी दी जा रही है।