अन्धविश्वास के चलते गांव की बजूर्ग महिला को प्रताड़ित कर जलाकर मारने की कोशिश, दर्ज हुआ हत्या का प्रयास एवं टोनही प्रताड़ना अधिनियम के अंतर्गत मामला, दो बैगा समेत कुल 07 लोगों की हुई गिरफ्तारी
January 17, 2024थाना मस्तुरी में दर्ज हुए टोनही प्रताड़ना अधिनियम के प्रकरण के तहत् सभी आरोपी हुए गिरफ्तार
समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.01.2024 को प्रार्थी द्वारा थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी मॉ भुरी बाई को उसके गॉव के केजउ राठौर उसके परिवार वाले और वहां आये बैगा लोगों के द्वारा तू टोनही हमारे घर में भुत धराकर घर वालों को परेशान करते हो कहते हुए चेहरे, सीने एवं शरीर में जान से मारने की नियत से जला दिया है । घटना की जांच उपरांत थाना मस्तुरी में अपराध क्रमांक-29/2024 धारा 364,294,323,307,34 भादवि0 छ0ग0 टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियिम 2005 की धारा 05 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उदयन बेहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मस्तुरी रविंद्र अनंत, उप निरीक्षक राम नरेश यादव एवं अन्य स्टाफ को निदेर्शित किया गया। विवेचना के दौरान घटना दिनांक से ही केजउ राठौर व उसके परिवार वाले एवं बैगा लोग मौके से फरार हो गये थे । जिनकी लगातार अलग-अलग टीम बनाकर पतासाजी हेतु कोरबा, जांजगीर एवं रायगढ़ रवाना की गई थी । लगातार आरोपियों के परिजनों के घर पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही थी इसी दौरान मुखबिर सुचना और सायबर से मिले इनपूट के आधार केजउ राठौर और उसके परिवार वालों को बाल्को जिला कोरबा से एवं दोनो बैगा को जिला जांजगीर चाम्पा से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया ।
पूछताछ पर यह पता चला कि केजउ राठौर के घर में अपनी बेटी और बहू के झाड़फूक के द्वारा ईलाज के लिए आपने दामाद संतोष राठौर को बैगा लाने के लिए बोला था जिस पर से संतोष अपने पहचान के देवी प्रसाद और धरम बैगा को अपने मोटर सायकल मे लेकर ग्राम भदौरा झाड़फूक कराने ले गया । ग्राम भदौरा में केजू राठौर के घर पर बैगा द्वारा केजउ राठौर की बेटी एवं बहू जो बीमार रहते थे उनकी झाड़ फूक की गई, अलग-अलग कर्मकांड मंत्र कर के द्वारा उनका भूत भगाने का प्रक्रिया किया गया , और सभी को दिगभ्रमित किया गया , तथा रात्रि में पुनः भूत भगाएंगे, करके सब को इकट्ठा करके पूजा पाठ का बहुत सारा सामान मंगाया गया जिसमें केजऊ का बेटा, उसके समधी, उसके दोनों दामाद भी शामिल थे रात्रि में पूजा पाठ के बाद पीड़िता को आरोपियों द्वारा उसके घर से घसीट कर लाया गया और तुम टोनही हो कह कर उसके साथ मारपीट की गई और हसिया से गर्म करके उसके हाथ पैर और शरीर को जलाया गया और उसे अधमरा करके छोड़ दिया गया फिर संतोष राठौर पुलिस आयेगा चलो भागो कहकर दोनो बैगा को अपने साथ वापस जॉजगीर ले गया । इस प्रकार उक्त आरोपियों के द्वारा अपराध सदर का घटित करना पाये जाने से उन्हे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
अपीलः- बिलासपुर पुलिस आपसे अपील करती है कि इस प्रकार के अन्धविश्वास या किसी के बहकावे में न आवे । अपने आस-पास में ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देवे।
आरोपी: 01. केजउ राठौर पिता स्व0 विजय राठौर उम्र 56 साल साकिन भदौरा भांठापारा थाना मस्तूरी 02 सुरेश उर्फ रीतू राठौर पिता .केजउ राठौर उम्र 28 साल साकिन भदौरा भांठापारा थाना मस्तूरी 03 रवि उर्फ लल्ला उर्फ दद्दू राठौर पिता रामकुमार उम्र 23 साल साकिन धारा शिव थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-’चांपा 04..संतोष राठौर पिता स्व0धनसाय राठौर उम्र 38 साल साकिन पुरानी बस्ती वार्ड क्र0 12 जांजगीर थाना जांजगीर जिला जांजगीर-’चांपा 05.देवी कहरा पिता स्व0मंगलूराम उम्र 48 साल साकिन ठाकुर देव मंदिर के पास भीमा तालाब जांजगीर थाना जांजगीर जिला जांजगीर-’चांपा 06..धरम कहरा पिता गौतम कहरा उम्र 45 साल साकिन किकिरदा थाना बिर्रा हाल पुरानी बस्ती जांजगीर थाना जांजगीर जिला जांजगीर-’चांपा 07 बिशाल नाथ राठौर पिता गोपालाराम उम्र 48 साल साकिन हालाहुली अटल चौक थाना खरसिया जिला-रायगढ़ (छ0ग0) के विरुद्ध थाना – मस्तुरी जिला – बिलासपुर छ.ग. में अप. क्रं – 29/24 धारा – 364, 294, 323, 307, 34 भादवि0 छ0ग0टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियिम 2005 की धारा 05 दर्ज