आरोपी मायाराम उर्फ मयंक उम्र 30 वर्ष निवासी भरतपुर निपनिया थाना भाटापारा जिला बलौदा बाजार हाल मुकाम सीएसईबी कालोनी मड़वा प्लांट थाना जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 56/2024 धारा 376 भादवि के अंतर्गत जांजगीर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को त्वरित कार्यवाही कर किया गया गिरफ्तार.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18 जनवरी 24 को पीड़िता ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी मायाराम उर्फ मयंक से जान पहचान होने से आरोपी द्वारा अपने क्वाटर ले जाकर धोखा से कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला कर पिला दिया और नशा हो गया उसी का फायदा उठा कर आरोपी मायाराम उर्फ मयंक ने जबरदस्ती दैहिक शोषण किया, विरोध की तो घटना का वीडियो फोटो रखा हूं, जिसे वायरल कर दूंगा, की धमकी देने लगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 57/2024 धारा 376 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी मायाराम उर्फ मयंक ध्रुव को पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 19 जनवरी 24 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक अशोक वैष्णो, सहायक उपनिरीक्षक बलवंत धृतलहरे, महिला आरक्षक रेखा यादव का सराहनीय योगदान रहा है।