धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस द्वारा चंद घंटो में किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !
January 29, 2024आरोपी रतनलाल सरोवर पिता स्वर्गीय परसराम सरोवर उम्र 60 वर्ष निवासी मोहतराई थाना रतनपुर के विरूद्ध थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक – 83/2024, धारा – 153(क),295(क) भादवि पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रूपेश कुमार शुक्ला दिनाँक 28 जनवरी 2024 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन-पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनाक 22 जनवरी 2024 को गांव मोहतराई में सनातन धर्म के परम आराध्य श्रीराम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शुभ अवसर पर पुरे भारत वर्ष में हर्ष एवं उल्लास का माहौल था, उसी दिन रतनपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोहतराई निवासी प्रधान पाठक रतनलाल सरोवर द्वारा गांव के व्यक्तियों को चौक में एकत्रित कर हिन्दुओं के आराध्य भोलेनाथ, भगवान श्रीराम, श्री कृष्ण एवं हिन्दु देवी देवताओं को पुजा-पाठ न करने की शपथ दिलाई।
जिसके इस कृत्य से सनातन धर्म अनुयायियों के भावनाओ को ठेस पहुंचा है। क्षेत्र में धार्मिक मनमुटाव फैल रहा है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में उक्त अपराध धारा का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामला धार्मिक उन्माद संबंधी अपराध होने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी रतनपुर देवेश सिंह राठौर व थाना रतनपुर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी रतनलाल सरोवर निवासी मोहतराई को चंद घंटो में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।