थाना कोनी क्षेत्र में साउण्ड संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत की गयी कार्यवाही !
January 30, 2024साउण्ड संचालक द्वारा बिना अनुमति, कागजात के अत्यधिक आवाज में बजाकर किया जा रहा था नियमों का उल्लंघन.
साउण्ड संचालक पंकज साहू पिता रघुनंदन साहू उम्र 21 वर्ष साकिन कछार थाना कोनी जिला बिलासपुर छ.ग. के विरूद्ध थाना कोनी में इस्तगासा कमांक 01/2024, धारा – 3,5,15 छ.ग. कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर/कोनी : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशानुसार अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर्स तथा मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसारण करने वाले डीजे (साउण्ड) संचालकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है।
जिसके परिप्रेक्ष्य में ग्राम सेंदरी में आम जगह पर साउण्ड संचालक पंकज साहू द्वारा मानक क्षमता से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाये जाने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर थाना कोनी पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले साउण्ड संचालक के विरुद्ध अधिक मात्रा में बज रहे साउंड बॉक्स, जो बिना अनुमति एवं कागजात के ध्वनि के प्रसारण करते पाये जाने से कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत कार्यवाही कर 01 एम्पलीफायर, 03 नग बाक्स, 2 लाईट कीमत 70,000/- रूपये को जप्त कर विधिवत् कार्यवाही की गई।