आरोपी 01. सहदेव उर्फ लालू उम्र 31साल निवासी ग्राम बुची हरदी थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा 02. लक्ष्मी प्रसाद उर्फ गुलगुल यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम बुची हरदी थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध धारा 302, 354, 34 IPC 3(1) (11), 3(2)5 SC/ST ACT के तहत प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा था
समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है की उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दोनों आरोपियों को धारा 302 में आजीवन कठोर कारावास धारा 354 में सश्रम एव 1000/ रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया जाकर दोनो आरोपियों का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था जिसको मुखबिर सूचना से आरोपियों को पकड़ा गया जिसे दिनांक 29/01/2024 को माननीय न्यायालय में पेश उपरांत जिला जेल दाखिला किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सुरेंद्र बघेल थाना प्रभारी अजाक प्र.आर. रेखराज ध्रुव, रामकृष्ण खैरवार, आर.राजू भारद्वाज, मनोज कंवर, हरिराम कंवर का सराहनीय योगदान रहा।