डी. जे. बजाने वाले पर कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत पुलिस ने की कार्यवाही, उच्च न्यायाल व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर डी. जे. का समान जप्त

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समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले में अवैध रूप डी. जे. बजाने की शिकायत एवं इससे बढ़ते ध्वनि प्रदुषण की रोकथाम पर कड़ी कार्यवही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन संदीप पटेल के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिनके पालन में दिनांक 10.02.24 को मुखबीर से सूचना मिलने पर तारबाहर मस्जिद के सामने डी. जे. को बहुत अधिक तीव्र ध्वनि से बजा रहा था।

सूचना पर मौके पर पुलिस बल भेजकर डी जे साउंड सर्विस के संचालक को तलब किया गया नोटिस के जरिये अनुमति पत्र की मांग की गयी संचालक के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुमति पत्र नहीं दिखाया गया डी जे संचालक सनि मसीह पिता सुरेश मसीह उम्र 32 वर्ष निवासी बंगला यार्ड तारबाहर बिलासपुर छ.ग. से थाना लाकर 20 नग छोटा चोंगी, 08 नग साउंड बाक्स, 02नग एम्प्लीफायर, एक नग जनरेटर एवं पिकप वाहन क्रमांक सीजी 10 / एव्ही2277 को जप्त किया गया, डी. जे. साउंड सर्विस के संचालक के विरूद्ध इस्त. क्र. – 01 / 24 धारा 15,16 होलाहल अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल अग्रवाल, उनि. / संजीव ठाकुर, आर. संदीप शर्मा, मुरली एवं प्रफुल लाल का विशेष योगदान रहा ।

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