नाबालिग से जबरन अनाचार के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही, मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिक-अप की गई जप्त.
February 22, 2024थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 31/24 धारा 363, 376 (2) (एन), 506 भा.द.वि., पोक्सो एक्ट की धारा 4, एस.टी/एस.सी एक्ट की धारा 3 (2)(5) का अपराध पंजीबद्ध.
चौकी कुन्नी पुलिस टीम द्वारा मामले में की गई त्वरित कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा चौकी कुन्नी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि घटना दिनांक 03 जनवरी 24 को जान पहचान का रामलाल यादव अधिक पैसे का काम दिलाने की बात बोलकर झांसे में लेकर पिक-अप वाहन में बैठाकर ग्राम बिनिया की ओर ले जा रहा था, बीच रास्ते में सुनसान जंगल में पिक-अप वाहन रोककर प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी रामलाल यादव द्वारा प्रार्थिया से जबरन अनाचार की घटना कारित किया गया हैं। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 31/24 धारा 363, 376 (2) (एन), 506 भा.द.वि. पोक्सो एक्ट की धारा 4, एस.टी/एस.सी एक्ट की धारा 3 (2)(5) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी प्राप्त कर आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम रामलाल यादव उम्र 35 वर्ष साकिन पटकुरा चौकी कुन्नी थाना लखनपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिक-अप पुलिस टीम द्वारा जप्त किया गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में चौकी कुन्नी से प्रधान आरक्षक सुरजीत कोरी, प्रधान आरक्षक सोनसाय भगत, आरक्षक गोविन्द टोप्पो सम्मिलित रहे।