अंधे कत्ल का जशपुर एसपी ने किया खुलासा, सम्पत्ति के लालच में भाई ने बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म करने के बाद गमछे से गला घोंटकर कर दी हत्या
February 26, 2024विगत दिवस चौकी कोतबा थाना बागबाहर क्षेत्र में मिला था एक महिला का शव
आरोपी के विरुद्ध चौकी कोतबा थाना बागबाहर में धारा 302,376, 201 भा.द.वि. का अपराध दर्ज,
घटना का खुलासा करने में शामिल रहे अधिकारी, कर्मचारियों को दिया गया नगद पुरस्कार
समदर्शी न्यूज़, जशपुर/कुनकुरी : प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि चौकी कोतबा क्षेत्र के ग्राम में दिनांक 22 फरवरी 2024 की सुबह अज्ञात महिला का शव नग्न हालत में खेत में पड़ा मिला था। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर अज्ञात महिला की पहचान कराने के बाद मृतिका के भाई आरोपी द्वारा मौका में शव पहचान कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बड़ी बहन दिनांक 20 फरवरी 2024 की शाम को उसके घर आई थी, दूसरे दिन 21 फरवरी 2024 को अपनी चाची के साथ पास के गांव में उधारी का पैसा लेने सुबह गयी थी। शाम के 4ः00 बजे करीबन वापस दोनों आये। दिनांक 21 फरवरी 2024 की रात्री में अपनी मां के साथ मृतिका सोयी थी, करीब 10ः00 बजे रात्रि में बिना बताये कहीं चले जाने की रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर मृतिका के शव का शव पंचनामा कार्यवाही के बाद पीएम कराया गया। शार्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु गला दबाने पर आंतरिक चोट पहुंचा कर हत्या करना लेख करने पर दिनांक 23 फरवरी 2024 को अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 29ध्2024,धारा 302 भा.द.वि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह (आईपीएस) द्वारा विशेष टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतिका आरोपी की बड़ी बहन थी। मृतिका के मायके के सदस्यों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि मृतिका दिनांक 20 फरवरी की शाम को अपने मायके आई थी, दूसरे दिन 21 फरवरी को अपने चाची के साथ उधारी का पैसा लेने सुबह गयी थी शाम के 4ः00 बजे करीबन वापस दोनों आये थे। पूछताछ पर मृतिका के भाई ने बताया कि घर आने के बाद उनकी मां अपने पेंशन का मिला रूपया को मुर्गा लेने के लिये अपने बेटा को 500 रूपया दिया, मुर्गा लाकर बना रहा था, उसी समय गांव के आये व्यक्ति से शराब पीने के लिये रूपया मांगने से उसे 200 रूपया दिया। तब अपने मां के साथ 100 रूपये का महुआ शराब लेकर वापस घर आकर मृतिका, मां, भाई और गांव का व्यक्ति बैठकर शराब पीये। आया व्यक्ति शराब पीकर अपने घर चला गया। मृतिका, भाई, मां तीनों बातचीत करत हुए बैठे थे इसी बीच मां ने कहा कि बेटी तू भी मेरी आधी सम्पति की हकदार है, यह बोलने पर मृतिका अपने भाई से बोली कि मां ठीक ही तो बोल रही है मैं भी तो आधी सम्पति की हकदार हूं जिसे सुनकर भाई को खराब लगा। इसी बात पर वाद विवाद हो गया। मृत्तिका व उसकी मां बिना खाना खाये एक साथ परछी पर सो गये जबकि आरोपी अपने कमरे में पत्नी के साथ सोने चला गया, जिस पर इसकी पत्नी बोली की तुम्हारा मुंह बदबू कर रहा है, यह कह कर इसकी पत्नी सो गयी। कुछ देर बाद मृत्तिका पेशाब करने के लिये बाहर निकली उसी समय आरोपी भी बाहर निकल कर घर के आंगन में मृतिका को पटककर जबरन दुष्कर्म किया। तब मृतिका ने कहा कि घटना की बात मैं मां को बताउंगी। यह बात बताने के लिये आरोपी ने मना किया तब भी मृतिका बताउंगी बोलते हुए वापस अपने मां के साथ खाट में सो गयी और आरोपी भी अपने कमरे में चला गया। तब आरोपी मन ही मन सोचने लगा कि यदि घटना की बात मां को बता देगी तब मेरी बहुत बदनामी होगी इसलिये बदनामी व लोक लाज के कारण रात्रि करीब 11-12 बजे आरोपी ने पैतृक जमीन को मृतिका को हिस्सा न देना पड़े और लोक लाज से बचने के लिये बलात्कार के बात को छिपाने के मकसद से गमछा (साफी) का उपयोग करते हुए मृतिका के गला को कस कर उसकी हत्या कर दिया। उसी समय आरोपी की मां जग गयी तब आरोपी ने उसे चुप रहना यह बात किसी को मत बताना कहकर शांत करा दिया। आरोपी ने मृतिका के लाश को अपने कंधा में लादकर गांव के खेत के किनारे लेटा दिया और मृतिका के कपड़े को उपर उठा कर मृतिका को नग्न हालत में कर उसके शरीर को दांतों से काट दिया। इसके बाद आरोपी घर वापस आकर सो गया। अगले दिन आरोपी के द्वारा लाश की पहचान शिनाख्तगी में भी जानबूझ कर विलम्ब किया गया जिससे आरोपी शुरूवात से ही संदेह के दायरे में था।
मृतिका द्वारा मां की सम्पति में अपना हक मांगे जाने से आरोपी पहले से आकोशित था तथा बाद में जबरन शारीरिक संबंध बनाकर मृतिका के साथ उसने बलात्कार भी किया। बहन के साथ बलात्कार का रहस्य उदघाटन एवं लोक लाज के भय तथा अपनी सम्पति में हिस्सा कम हो जाने के आकोश में आरोपी के द्वारा अपनी बहन मृतिका का गमछे से गला दबा कर हत्या करना स्वीकार किये जाने पर भादवि की धारा 302, 376, 201 के तहत आज दिनांक 26.02.2024 को गिर0 कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
सम्पूर्ण मामले में पुलिस अधीक्षक जशपुर के द्वारा एक टीम गठित की गयी जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में मामले की पतासाजी एवं विवेचना के आवश्यक निर्देश दिये गये। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव हरीश पाटिल के नेतृत्व में चौकी प्रभारी नारायण साहू, प्रआर अनंत मिरास किस्पोट्टा, प्रआर. मोहन बंजारे, आर बुटा सिंह, मुकेश पाण्डेय, तुलसी रात्रे का विशेष योगदान रहा है।