सस्ती दर पर मोटर सायकल दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही : थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले में तीन आरोपी किये गए गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !
February 26, 2024आरोपियों के विरुद्ध थाना बतौली में अपराध क्रमांक 43/23 धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध किया गया दर्ज
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बचु यादव उम्र 44 वर्ष साकिन महनई थाना बगीचा जिला जशपुर का दिनांक 14 अप्रैल 23 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वर्ष 2022 में प्रार्थी को मोटर सायकल क्रय करना था। जिसकी जानकारी यशवंत यादव को प्राप्त हुई थी, यशवंत यादव प्रार्थी को ग्राम महनई आकर बताया कि यशवंत यादव का एक कम्पनी में जान पहचान हैं, जहां मोटरसायकल 25% सस्ते दर पर मिल जायगा।
प्रार्थी को सस्ते मोटर सायकल का झांसा देकर बतौली स्थित अंकन बजाज शो रूम ले जाकर अन्य आरोपियों से मिलकर 02 मोटर सायकल के लिए लगभग 45,000/- नगद एवं अलग-अलग किश्तों में कुल 1,10,000/- रुपये लिया गया, बाद में प्रार्थी को इंडसइंड बैंक से लोन का किश्त पेमेंट करने हेतु मैसेज आने पर यशवंत यादव एवं अन्य आरोपियों से सम्पर्क किया गया। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिए जाने पर बाद में पता करने पर जानकारी प्राप्त हुआ कि यशवंत यादव एवं अन्य आरोपियों द्वारा 60,000/- रूपये में 02 मोटर सायकल फाइनेंस कर बाकी बचे 50,000/- रुपये की धोखाधड़ी कारित कर ठगी किये हैं। प्रार्थी को इंडसइंड बैंक में खाता खुलने एवं लोन की जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 43/23 धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया, आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) दशरथ यादव उम्र 32 वर्ष साकिन दुंदु धौरपुर, (02) विपिन जायसवाल उम्र 29 वर्ष साकिन महावीरपुर का होना बताया। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं, आरोपी यशवंत यादव उम्र 42 वर्ष साकिन जगिया नवापारा थाना शंकरगढ़ जिला बलरामपुर को प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम ज़मानत प्राप्त हुआ था, प्रकरण में उक्त आरोपी की भी गिरफ़्तारी की गयी हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना बतौली से आरक्षक राजेश खलखो, आरक्षक अशोक भगत, आरक्षक पंकज शामिल रहे।