17 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर.
February 27, 2024आरोपी आनंद कुमार ओगरे उम्र 54 साल निवासी नवापारा (ख) थाना बलौदा जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत थाना बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना बलौदा पुलिस को दिनांक 26 फरवरी 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि थाना बलौदा क्षेत्र के ग्राम नवापारा (ख) निवासी आनंद कुमार ओगरे द्वारा अवैध कच्ची शराब महुआ बिक्री की जाती है। जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, जिसके कब्जे से 17 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमत 1700/- रूपये को गवाहों के समक्ष बरामद किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 99/24 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 26 फरवरी 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा, सहायक उपनिरीक्षक कौशल सिदार, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक श्याम राठौर, आरक्षक प्रहलाद निर्मलकर, आरक्षक हेमंत साहू, आरक्षक देवराज लसार, महिला आरक्षक ज्योति प्रभा अनंत का सराहनीय योगदान रहा है।