जांजगीर मुख्यालय में चार पहिया वाहन (कार) में स्टण्ट बॉजी करने वाले नाबालिग वाहन चालकों के विरूद्ध यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत की गई त्वरित कार्यवाही.
February 27, 2024स्टण्ट बॉजी करने वाले चारों नाबालिग वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 192 (क) (1), 184, 4/181, 5/180 MV ACT के अंतर्गत नाबालिग के पालकों से लिया गया 36,000/- रुपये का समन शुल्क.
जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा के दिशा निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है.
जिला पुलिस यातायात द्वारा नाबालिग वाहन चालकों के पालकों को यातायात नियमों का पालन करने एवं नाबालिग बालकों को वाहन नहीं चलाने देने हेतु समझाइश भी दी गई।
यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा स्टण्ट बॉजी करने वाले वाहन चालकों पर सतत निगरानी रखी गई है.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में दिनांक 27 फरवरी 2024 को जांजगीर मुख्यालय में कुछ व्यक्तियों द्वारा चार पहिया वाहन में तेज गति से वाहन चलाकर स्टण्ट बॉजी कर रहें हैं कि सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल यातायात पुलिस मौका स्थल पर पहुँची, जहां पर चार पहिया वाहन कार में 04 नबालिग वाहन चालकों के द्वारा स्टण्ट बॉजी करते पाया गया, जिसके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत विधिवत् कार्यवाही की गई।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में यदुमणी सिदार एसडीओपी चांपा, रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी, यातायात प्रभारी एवं उपनिरीक्षक ललन पटेल यातायात का सराहनीय योगदान रहा है।