ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र का किया गया निरीक्षण : नियम का पालन न करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने किया गया निर्देशित.

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : दिनांक 02 मार्च 2024 को पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर रजनेश सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय व आवसीय परिसर के सामने की रोड जो कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा पूर्व में जारी आदेश के द्वारा ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

जिसका पी.डब्लू.डी. के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, नगर पंचायत बोदरी के अधिकारी व नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा व माननीय उच्च न्यायालय प्रोटोकाल अधिकारियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया और आवसीय परिसर के दोनों तरफ बड़े -बड़े बोर्ड लगाकर ध्यनि प्रतिबंधित क्षेत्र लिखने व उच्च न्यायालय के सामने व आवसीय परिसर के सामने धीमी गति से वाहन चलाने व यातायात से अतरिक्त बल लगा कर नियम का पालन न करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

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