घर आये सेल्समैन से अमर्यादित व्यवहार कर धारदार हथियार दौली से वार करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !
March 7, 2024आरोपी महावीर भगत के विरुद्ध सिटी कोतवाली जशपुर में धारा 294, 324 भा.द.वि. 25 आर्म्स एक्ट का अपराध हुआ दर्ज.
आरोपी महावीर भगत के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त दौली की गई जप्त.
समदर्शी न्यूज़ – जशपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि अनुज भगत उम्र 35 वर्ष साकिन गोधनपुरं फंदुलडिहारी थाना गांधी नगर जिला सरगुजा (छ.ग.) का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह रियेचर ओरगनिक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में सेल्समेन का काम करता है, बांकीटोली जशपुर की एक महिला उसे बुलाई थी तो दिनांक 04 मार्च 2024 को शाम के समय ग्राम बांकीटोली जशपुर में आया था और प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था।
उसी दौरान महाबीर भगत आया जो अपने हाथ में धारदार हथियार दौली पकड़ा हुआ था, उसे अपने परिवार के घर बैठा हुआ देखकर तुम कौन हो यहाँ क्यों आये हो ? मेरे परिवार के साथ क्या बात कर रहे हो ? बोलकर अमर्यादित व्यवहार करते हुए अपने हाथ में रखे धारदार हथियार दौली से सिर में एवं बायें हाथ में वार कर दिया, जिससे सिर में चोट लगा है एवं बायें हाथ के हथेली कट गया है। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना क्रम में प्रार्थी व गवाहों का कथन लिया गया है एवं आरोपी महाबीर भगत को हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया है। मेमोरेण्डम कथनानुसार आरोपी के पेश करने पर एक लोहे का दौली को जप्त किया गया है। आरोपी महाबीर भगत उम्र 48 वर्ष साकिन मनोरा चौकी मनोरा थाना व जिला जशपुर (छ.ग.) के विरुद्ध धारा 294, 324 भादवि. 25, 27 आर्म्स का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 05 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक रविशंकर तिवारी, आरक्षक धीरेंद्र मधुकर, नगर सैनिक थानेश्वर देशमुख, नगर सैनिक रवि डनसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।