नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर जबरन अनाचार करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही : पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत !
March 7, 2024आरोपी कुलदीप बेक उम्र 20 वर्ष साकिन आरा जरहापारा सीतापुर के विरुद्ध थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 62/24
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को थाना सीतापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी की नाबालिग लड़की की जान पहचान वर्ष 2023 में जरहापारा निवासी कुलदीप बेक से हुई थी, घटना दिनांक 29 जनवरी 23 को उक्त युवक प्रार्थी की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर बाहर ले जाकर शादी करने का झांसा देकर जबरन अनाचार किया और शादी करने की बात बोलकर कई बार जबरन सम्बन्ध बनाया हैं। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 62/24 धारा 376, 376(2) (एन),363, 366(ए) भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5,6 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले में कुलदीप बेक उम्र 20 वर्ष साकिन आरा जरहापारा सीतापुर को पकड़कर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना सीतापुर से सहायक उपनिरीक्षक शिवचरण साहू, सहायक उपनिरीक्षक शशिप्रभा दास, महिला आरक्षक लक्ष्मनिया टोप्पो, आरक्षक पंकज देवांगन, आरक्षक संजय एक्का, आरक्षक धनकेश्वर यादव, आरक्षक मनोहर पैंकरा सम्मिलित रहे हैं।