महिला बाल विकास और कापू पुलिस ने रुकवाया नाबालिग का विवाह, समझाईश पर लड़की के पिता ने लौटा दी बारात….!
March 7, 2024परिवारों को निर्धारित आयु में ही अपने लड़के-लड़कियों का विवाह करने कि समझाईश दी गई.
समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : कल दिनांक 06 मार्च 2024 को महिला बाल विकास एवं कापू पुलिस को ग्राम सलखेता, पंचायत गिधकालो में एक नाबालिग लड़की का विवाह कराये जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर कापू पुलिस और महिला बाल विकास के सदस्य लड़की के घर पहुंचे, जहां ज्ञात हुआ कि उसी दिन शादी के लिए सीतापुर से बारात आ रही है। गांव के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष पुलिस एवं महिला बाल विकास के सदस्यों ने लड़की के माता-पिता और परिजनों को कम उम्र में बच्चों की शादी करने के दुष्परिणाम बताए तथा जानकारी दी गई कि नाबालिगों की शादी को गैरकानूनी और अमान्य माना जाता है।
नाबालिग का विवाह कराना बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध है, जिसमें सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। उनकी समझाईश का असर लड़की के घर वालों पर हुआ और लड़की के पिता ने लड़के पक्ष को बरात नहीं लाने की सूचना दी। लड़की के पिता ने कहा – उसकी लड़की के बालिग होने पर ही विवाह करेगा, जिसके बाद कापू पुलिस द्वारा गांव के अन्य परिवारों को समझाईश दी गई कि निर्धारित आयु में ही अपने लड़के-लड़कियों का विवाह करें।