थाना रामानुजनगर में आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज.
समदर्शी न्यूज़ – सूरजपुर : उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) ने अवैध कारोबार के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए नशे के कारोबार से जुडे लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से ही थाना-चौकी की पुलिस क्षेत्र में सक्रिय मुखबीर का जाल बिछाए हुए है। इसी तारतम्य में दिनांक 08 मार्च 2024 को थाना रामानुजनगर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम तेजपुर का सुरेन्द्र प्रकाश साहू ददउ कालोनी में एक व्यक्ति के किराये के मकान में अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बिक्री करने हेतु रखा है।
मुखबीर सूचना की तस्दीकी व कार्यवाही के लिए थाना रामानुजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और विधिवत रेड कार्यवाही के दौरान सुरेन्द्र प्रकाश साहू पिता भैयाराम साहू उम्र 25 वर्ष ग्राम तेजपुर थाना रामानुजनगर मिला, जिसके कब्जे से अंग्रेजी शराब मेक्ड़ॉवल नंबर वन- 72 पाव, गोवा विस्की 144 पाव कुल 216 पाव (कुल 38 लीटर 880 एमएल) कुल कीमत 31,680/- रूपये का पाये जाने पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर प्रकाश राठौर, एएसआई मनोज पोर्ते, एएसआई बिसुनदेव पैंकरा, प्रधान आरक्षक हंसराम कनेडिया, प्रधान आरक्षक सुशील तिवारी, आरक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह, आरक्षक विकास पटेल, आरक्षक कौशलेन्द्र सिंह, आरक्षक अमलेश्वर सिंह व आरक्षक दीपक यादव सक्रिय रहे हैं।