जबरन अनाचार के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही : प्रकरण का आरोपी किया गया गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.
March 15, 2024थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 144/24 धारा 376 (2)(एन) 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में 24 घंटे के भीतर की गई त्वरित कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 13 मार्च 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि प्रार्थिया अपने गृहग्राम से आकर विगत चार वर्षों से अम्बिकापुर में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई करती हैं। पास में ही त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर निवासी उपेन्द्र गुप्ता रहता हैं, उपेंद्र गुप्ता से पूर्व से जान-पहचान होने के कारण प्रार्थिया के किराये के रूम में आना-जाना किया करता था। घटना दिनांक 20 मार्च 2023 के शाम को जब प्रार्थिया रूम में अकेली थी, उस दौरान उपेन्द्र गुप्ता मौके का फायदा उठाकर प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन अनाचार किया गया है और उपेंद्र गुप्ता द्वारा डरा-धमकाकर लगातार प्रार्थिया के साथ जबरन अनाचार किया गया हैं। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 144/24 धारा 376 (2)(एन) 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान कोतवाली पुलिस टीम की तत्परता से आरोपी की पता-तलाश कर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम उपेन्द्र गुप्ता उम्र 20 वर्ष साकिन बरहानगर थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रधान आरक्षक सदरक लकड़ा, आरक्षक विवेक राय सम्मिलित रहे।