निलंबन ब्रेकिंग : नामांतरण करने के लिए रकम माँगने वाले पटवारी को कलेक्टर ने किया निलंबित

निलंबन ब्रेकिंग : नामांतरण करने के लिए रकम माँगने वाले पटवारी को कलेक्टर ने किया निलंबित

March 16, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, बलौदाबाजार-भाटापारा : कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०) द्वारा जारी आदेश कमांक/322/भू-अभि./स्था. / 2024 बलौदाबाजार दिनांक 15/03/2024 के अनुसार आवेदक चंदराम वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा निवासी ग्राम पोस्ट सरखोर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने कथन में लेख किया गया है कि सरवन धीवर पिता पंचराम निवासी ग्राम सरखोर तहसील लवन से ग्राम सरखोर स्थित भूमि खसरा नंबर 1765/3, 1765/10 रकबा लगभग 19 डिसमिल कय किया गया। जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 13.02.2024 को हुआ हैं, रजिस्ट्री के पश्चात कय की गई भूमि को नामांतरण करने तथा ऋण पुस्तिका में दर्ज कराने हेतु हल्का पटवारी बृहस्पत प्रधान के पास दस्तावेज सहित उपस्थित हुआ था।

उक्त कय भूमि को उनके ऋणपुस्तिका में दर्ज करने के एवज में बृहस्पत प्रधान, पटवारी द्वारा आवेदक चंदराम वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा से 5000/- रूपये की मांग की गई। जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के (1) (2) एवं (3) के सर्वथा विरुध्द है। अतः छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1966 के नियम 9 अनुसार तत्काल प्रभाव से बृहस्पत प्रधान पटवारी, पटवारी हल्का नंबर 47 सरखोर तहसील लवन को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) बलौदाबाजार नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 142) 5(क) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा) बलौदाबाजार को विभागीय जांच अधिकारी एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम- 14 (5(ग) के तहत तहसीलदार लवन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कलेक्टर द्वारा आदेशित यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।