नाबालिग बालिका से छेड़खानी प्रकरण : आरोपी को धरमजयगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट में भेजा जेल…..!
March 20, 2024आरोपी सुशांत राय उर्फ भम्बोल (50 वर्ष) के विरुद्ध धारा 354 आईपीसी और 8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अपराध किया गया पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ रायगढ़ : 18 मार्च को थाना धरमजयगढ़ में नाबालिग बालिका के साथ सुशांत राय उर्फ भम्बोल बंगाली नाम के व्यक्ति द्वारा छेड़-छाड़ करने की रिपोर्ट नाबालिग बालिका के परिजन द्वारा आवेदन देकर दर्ज कराया गया। बालिका के परिजन ने बताया कि कल दोपहर करीब 3:00 बजे बालिका को सुशांत राय उर्फ भम्बोल बंगाली अपने लूना में बैठा कर गांव के बाहर खेत में ले जाकर उसके साथ हरकत कर रहा था, तभी वहां से गुजर रहे व्यक्ति ने देखा और लड़की को घर लाया।
घटना के लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर द्वारा आरोपित सुशांत राय उर्फ भम्बोल (50 वर्ष) के विरुद्ध धारा 354 आईपीसी और 8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन पर तत्काल अपने स्टॉफ के साथ आरोपी के घर धरमजयगढ़ कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में औचक दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। जिससे घटना के संबंध में पूछताछ कर आरोपी से घटना में प्रयुक्त लूना टीवीएस सीजी 13 एडी 4760 को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जहां से जेल वारंट पर आरोपी को जिला जेल दाखिल कराया गया।