छुरा (चाकू) लहराने वाले आरोपी को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर किया गिरफ्तार !
March 30, 2024आरोपी देवशरण खैरवार पिता गोपीचंद उम्र 19 वर्ष ग्राम खोहिर के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत चौकी मोहरसोप पुलिस ने की कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – सूरजपुर : रोड़ पर छुरा (चाकू) लहराकर लोगों को धमकाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत चौकी मोहरसोप पुलिस ने कार्यवाही की है। उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को माहौल खराब करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। इसी कड़ी में दिनांक 29 मार्च 2024 को चौकी मोहरसोप पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम खोहिर में रोड़ में एक व्यक्ति लोहे का छुरा (चाकू) हाथ में लेकर लहराते हुए राह चलते लोगों को धमकी देकर भयभीत कर रहा है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी के मार्गदर्शन में चौकी मोहरसोप की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और देवशरण खैरवार पिता गोपीचंद उम्र 19 वर्ष ग्राम खोहिर को घेराबंदी कर पकड़ा और छुरा (चाकू) जप्त कर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में चौकी प्रभारी मोहरसोप कमलेश पाठक, प्रधान आरक्षक सुंदर लाल, आरक्षक मनोज जायसवाल, आरक्षक विनोद टोप्पा व आरक्षक कमलेश गुर्जर सक्रिय रहे।