सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” के अंतर्गत जिले के 2 आदतन अपराधियों के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही, 1 वर्ष तक सरगुजा सहित 5 अन्य सीमावर्ती जिलों से रहेगा निष्कासित

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समदर्शी न्यूज़, अम्बिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर “ऑपरेशन विश्वास” के तहत लगातार आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो/आरोपियों पर सतत निगारानी रखी जा रही हैं, एवं ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश एवं जिला बदर की कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को अग्रिम कार्यवाही कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे।

इसी क्रम मे थाना दरिमा से प्राप्त प्रतिवेदन पर राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी उर्फ़ रोहित उर्फ़ राजू सोनी उर्फ़ विक्की उम्र 30 वर्ष साकिन सोहगा थाना दरिमा एवं थाना लुन्ड्रा से प्राप्त प्रतिवेदन पर रामाशंकर यादव उम्र 52 वर्ष साकिन दोरना थाना लुन्ड्रा के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं आपराधिक इतिहास की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे भेजी गई थी, राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी के विरुद्ध जिले के विभिन्न थाना/चौकी मे 12 प्रकरण दर्ज हैं, अनावेदक गुण्डा प्रवृत्ति का शातिर चोर बदमाश व धोखाधडी करने का आदतन अपराधी है, वर्ष 2009 से अपराध जगत में शामिल होकर चोरी झगडा मारपीट कर आम जनता से धोखाधडी कर रूपये ठगी करने का आदी है, विगत कई वर्षों से अनावेदक द्वारा लगातार मारपीट एवं आम नागरिकों के साथ मारपीट, लडाई-झगड़ा, गंभीर मामले, हत्या का प्रयास एवं आम नागरिकों के साथ मारपीट, गुंडा गर्दी का अपराध दर्ज है। अनावेदक का नाम थाना सीतापुर में गुंडा बदमाश की सूची में दर्ज है, अनावेदक राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी अपना नाम बदल बदल कर आम जनता से धोखाधडी करते आ रहा है, राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी शुरू से आदतन अपराधी किस्म का युवक रहा हैं, एवं रामाशंकर यादव उम्र 52 वर्ष साकिन दोरना थाना लुन्ड्रा के विरुद्ध कुल 07 प्रकरण दर्ज हैं अनावेदक गुण्डा बदमाश हैं एवं मारपीट, गुण्डागर्दी कर बलवा करना, जैसे जघन्य अपराध में साथियों के साथ सक्रिय रहा है, रामा शंकर यादव अपराध कि ओर वर्ष 1988 से ही अग्रसर होकर वर्तमान समय तक लगतार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, अनावेदक अपने अपराधिक कृत्य को पुरा करने के लिए लगातार समाज में संभ्रांत लोगों सहित शासकीय कर्मचारियों को अपना शिकार बनाकर भयादोहन कर शारीरिक एवं आर्थिक अपराध घटित करता रहा हैं, दोनों अनावेदको के विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई थी, आमनागरिको को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर आदतन अपराधी राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी एवं रामाशंकर यादव के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण किये जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्यवाही नितांत आवश्यक हो गई थी।

इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला सरगुजा से राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी साकिन सोहगा थाना दरिमा एवं रामाशंकर यादव साकिन दोरना थाना लुन्ड्रा के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट सरगुजा को पत्र के माध्यम से अनुशंसा/प्रतिवेदन प्रेषित की गई थी जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण मे गंभीरता पूर्वक विचार कर आदतन अपराधी राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी उर्फ़ रोहित उर्फ़ राजू सोनी उर्फ़ विक्की उम्र सोहगा थाना दरिमा एवं रामाशंकर यादव साकिन दोरना थाना लुन्ड्रा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक साल की अवधी के लिए सरगुजा जिले सहित सीमावर्ती जिले जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर, सूरजपुर की सीमा से निष्कासित कर जिला बदर की कार्यवाही की गई, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार दोनों आदतन अपराधी राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी एवं रामाशंकर यादव 01 वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा जिले समेत सीमावर्ती जिलों से बाहर रहेंगे, 01 वर्ष की अवधि 12/04/24  से प्रारम्भ होंगी, उक्त दिनांक से 01 वर्ष के लिए राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी, एवं रामाशंकर यादव जिला सहित सीमावर्ती जिले से निष्कासित (जिला बदर) रहेंगे।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा अनैतिक गतिविधियों मे शामिल आपराधिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई हैं, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों मे शामिल होने की शिकायत पाये जाने पर तत्काल सम्बंधित के विरुद्ध सख्त अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

आरोपी राहुल सोनी उर्फ़ प्रिंस सोनी उर्फ़ रोहित उर्फ़ राजू सोनी उर्फ़ विक्की उम्र सोहगा थाना दरिमा के विरुद्ध जिला सरगुजा मे दर्ज अपराध :-

आरोपी के विरुद्ध जिले मे कुल 12 अपराध दर्ज हैंथाना अंबिकापुर में इस्तगासा क्रमांक 01/09 धारा 41 (1-4), 379 भा.द.सं., थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 261/14 धारा 420 भादसं., थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 61/2016 धारा 420 भादसं., थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 62/2016 धारा 420 भा.द.सं., थाना अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 468/2017 धारा 420 भा.द.सं., थाना अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 67/2018 धारा 379, 411, 420, 406 भादसं,थाना अंबिकापुर मे अपराध क्रमांक 97/18 धारा 420 भा.द.सं., थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 31/18 धारा 420 भा.द.सं, थाना अबिकापुर में अपराध क्रमांक 397/18 धारा 294, 506, 323, 34 भा.द.सं., अपराध क्रमांक 600/21 धारा 379 भादस.,  अपराध क्रमांक 24/2023 धारा 186, 353, 332, 394, 506, 34 भादसं. 3-1 (आर), 3-1 (एस) एस.टी./एस.सी. एक्ट,थाना दरिमा अपराध क्रमांक 107/23 धारा 420 भा.द.सं. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

अनावेदक रामशंकर यादव साकिन दोरना थाना लुन्ड्रा के विरुद्ध दर्ज अपराध :-

आरोपी के विरुद्ध जिले मे कुल 07 अपराध दर्ज हैं, अपराध क्रमांक 12/24/1988 धारा 363, 366, 323, 34 भा.द.वि, अपराध क्रमांक 05/08/97 धारा 294, 506 (बी)भा.द.वि., अपराध क्रमांक 79/27/01 धारा 147,148, 149, 294, 431भा.द.वि., अपराध क्रमांक 31/02 धारा 341, 294, 506(बी), 427, 34 भा.द.वि., अपराध क्रमांक 48/136/04 धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.वि.,एस. टी./एस. सी. एक्ट की धारा 3(1-10), अपराध क्रमांक 125/10 धारा 294, 353, 323, 506, 34 भा.द.वि., अपराध क्रमांक 106/21 धारा 341, 294, 323, 506, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध हैं।

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