अवैध शराब के विरूद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार : आरोपिया के कब्जे से कुल 60 लिटर अवैध महुआ शराब जप्त, आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
April 17, 2024आरोपिया द्वारा बिक्री करने हेतु अवैध महुआ शराब रखी गई थी कब्जे में.
आरोपिया श्रीमती जीनत वर्मा पति स्वर्गीय रामकुमार वर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी भाठापारा मोपका के विरूद्ध थाना – सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 443/2024, धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल द्वारा जिले में अवैध शराब/गांजा बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक रोशन आहुजा के निर्देशन एवं निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के मार्गदर्शन में थाना सरकंडा द्वारा नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने टीम लगाकर पतासाजी की जा रही थी।
दिनांक 16 अप्रैल 2024 को मुखबीर से सुचना मिली थी कि मोपका भाठापारा में श्रीमती जीतन वर्मा नामक महिला अवैध रूप से महुआ शराब बिकी हेतु कब्जे में रखी है, उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त हुआ। जिस पर टीम द्वारा रेड कार्यवाही करते हुये उपनिरीक्षक गिरधारी साव प्रभारी पुलिस सहायता केंद्र मोपका के नेतृत्व में आरोपिया श्रीमती जीतन वर्मा के कब्जे 60 लिटर महुआ शराब कीमत 6000/- रूपये का बरामद हुआ, जिसे विधिवत् जप्त कर आबकारी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।