टोनही प्रताड़ना अधिनियम के प्रकरण में दो आरोपी किये गए गिरफ्तार, टोनही कहकर गाली-गलौज कर जान से मारने की प्रार्थिया को दी गई थी धमकी, रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया है प्रस्तुत.
April 24, 2024थाना धौरपुर में अपराध क्रमांक 36/24 धारा 294, 506 भा.द.वि., छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4, 5 का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत थाना धौरपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही.
आरोपियों द्वारा प्रार्थिया को टोनही कहकर गाली-गलौज कर जान से मारने की दी गई थी धमकी.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत लगातार संदिग्धों/आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रार्थिया नईहारो बाई साकिन आसनडीह गोटिडुमरपारा धौरपुर दिनांक 23 अप्रैल 2024 को थाना धौरपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फ़क़ीर और शिवलाल का घर प्रार्थिया के घर पास ही हैं। फ़क़ीर और शिवलाल के घर जब भी कोई बीमार होता हैं तो आरोपीगण प्रार्थिया को जादू-टोना करने की बात करते हुए लड़ाई झगड़ा विवाद करते हैं। घटना दिनांक 21 अप्रैल 2024 को फ़क़ीर के पिता की तबियत ख़राब होने पर आरोपी फ़क़ीर, शिवलाल के साथ आकर फ़क़ीर के पिता को जादू-टोना कर पांगने की बात बोलते हुए, तुरंत ठीक करने की बात बोलते हुए गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दिए हैं। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना धौरपुर में अपराध क्रमांक 36/24 धारा 294, 506 भा.द.वि., छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4, 5 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी, मामले के आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा अपना नाम फ़क़ीर उम्र 30 वर्ष एवं शिवलाल उम्र 30 वर्ष दोनों साकिन आसनडीह गोटिडुमरपारा धौरपुर का होना बताया गया, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी धौरपुर निरीक्षक कैलाश मिर्रे, सहायक उपनिरीक्षक रामधन राम, आरक्षक दिलीप मिंज सम्मिलित रहे।