एक राय होकर जान से मारने की धमकी देकर हत्या करने की नीयत से धारदार चाकू से हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही, वारदात में प्रयुक्त धारदार चाकू एवं हथोड़ा किया गया बरामद.

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समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों की लगातार धर पकड़ की जा रही हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी चुनमुन शर्मा साकिन बसडीहा गोपाल कुटुम्बा जिला औरंगाबाद बिहार हाल मुकाम केदारपुर महरोत्रा गली थाना अम्बिकापुर का दिनांक 14 मई 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 13 मई 2024 को अरविन्द शर्मा प्रार्थी के भाई संटू शर्मा को फोन पर बार-बार गाली- गलौज करते हुए बंगाली चौक के पास बुलाया। तब प्रार्थी अपने भाई संटू शर्मा, विकाश शर्मा, निरज शर्मा व चचेरा भाई सोनू शर्मा के साथ सभी लोग बंगाली चौक के पास गये, जहां संतोष शर्मा, अरविंद शर्मा, पप्पू शर्मा व उसके अन्य साथी मौक़े पर आकर रिर्पोट करने की बात कहते हुए गंदी-गंदी गाली-गलौज देते हुए सभी एक राय होकर प्रार्थी एवं उसके भाईयों को जान से मारने की धमकी देते हुये हत्या करने की नीयत से संतोष शर्मा, अरविन्द शर्मा, पप्पू शर्मा एवं अन्य आरोपियों द्वारा हाथ में रखे धारदार चाकू एवं हथौड़ी से मारपीट करने लगे, तब प्रार्थी एवं उसके भाई लोग अपना बचाव करने भागे, चाकू से मारने के कारण प्रार्थी के भाई विकाश शर्मा, नीरज शर्मा, संटु शर्मा, सोनू शर्मा को चोट लगकर कट गया हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 324/24 धारा 147, 148, 149, 294, 506, 323, 307 भा.द.वि. एवं 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों के सम्बन्ध में मुखबीर तैनात कर आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी संतोष शर्मा, अरविन्द शर्मा एवं पप्पू शर्मा की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) संतोष शर्मा उम्र 26 वर्ष उम्र (02) अरविन्द शर्मा उम्र 20 वर्ष (03) पप्पू शर्मा उम्र 22 वर्ष सभी साकिन बसडीहा गोपाल कुटुम्बा जिला औरंगाबाद बिहार हाल मुकाम संजय पार्क के पास थाना अम्बिकापुर का होना बताये। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथोड़ा और चाकू बरामद किया गया हैं, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा हैं, जल्द ही शेष आरोपी गिरफ्तार कर लिए जायेंगे।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना कोतवाली से उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक आभाष मिंज, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, आरक्षक उपेंद्र सिंह, आरक्षक मंटू गुप्ता, आरक्षक शिव राजवाड़े सम्मिलित रहे।

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