आधी रकम में वाहन फाइनेंस कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले में तीन आरोपी किये गए गिरफ्तार, आरोपियों द्वारा ग्रामीणों से की गई थी लाखों/करोडों की धोखाधड़ी, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

आधी रकम में वाहन फाइनेंस कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले में तीन आरोपी किये गए गिरफ्तार, आरोपियों द्वारा ग्रामीणों से की गई थी लाखों/करोडों की धोखाधड़ी, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

May 18, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जारी रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया अनिमा बड़ा निवासी इन्द्रानगर फोकटपारा थाना गाधीनगर की थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि कुसमी चिरपैनपारा निवासी मो. कलाम एवं अन्य संचालकों द्वारा खैरबार अम्बिकापुर में ड्रीम आर.के.ट्रेडिंग सर्विस प्रा.लि. नामक कंपनी खोल कर लोगों का वाहन फायनेंस कराया जाता था, ग्राहकों से वाहन का मुल्य का आधा पैसा लेकर वाहन का फायनेंस कराकर वाहन उपलब्ध कराया जाता था एवं शेष रकम का भुगतान मो. कलाम एवं अन्य संचालकों के द्वारा ट्रेडिंग कर भुगतान किया जाता था। मो. कलाम एव अन्य संचालकों द्वारा ड्रीम आर.के.ट्रेडिंग सर्विस प्रा.लि. कंपनी से प्रार्थिया को पिक-अप वाहन जिसकी कीमत 9,75,000/- रूपये था फायनेंस कराया गया। उक्त वाहन का फायनेंस के दौरान प्रार्थिया द्वारा 2,50,000/- रुपये नगद कंपनी में व 2,85,000 /- रुपये मो. कलाम व अन्य संचालकों को दिया गया था।

रकम देने के पश्चात आरोपियों द्वारा प्रार्थिया को उक्त पिक-अप वाहन का किश्त का भुगतान नहीं करने की बात बताई गई थी, आरोपियों द्वारा उक्त किश्त कंपनी ड्रीम आर.के.ट्रेडिंग के माध्यम से करना बताया गया था, साथ ही प्रार्थिया को चेक भी प्रदाय किया गया था। उक्त संचालकों द्वारा करीब डेढ़ साल तक वाहन का किश्त का भुगतान करने के बाद वाहन किश्त का भुगतान करना बंद कर दिया गया। आरोपियों द्वारा वाहन किश्त का भुगतान करने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी की गई है। प्रार्थिया के साथ करीब 2,00,000/- रूपये की ठगी किया जाना बताया गया हैं।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 88/24 धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पूर्व में मामले के मुख्य आरोपी मो. कलाम को गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, प्रकरण में एजेंट के माध्यम से ग्राहकों को लुभावनी बात बताकर फाइनेंस स्कीम बताकर वाहनों का लोन फाइनेंस कराया जाता था, इस मामले में शामिल एजेंटों का पता तलाश पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा था।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम के सतत प्रयास से भोले-भाले ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होने का झांसा देकर ठगी कारित करने के मामले में शामिल एजेंटो की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) विनोद कुमार खलखो उम्र 37 वर्ष साकिन बासाझाल बिलासपुर थाना बतौली हाल मुकाम फुंदुरडिहारी बिचपारा गांधीनगर, (02) सागर बा उम्र 39 वर्ष साकिन खैरबार थाना कोतवाली अम्बिकापुर, (03) मनोज मोहन खलखो उम्र 35 वर्ष साकिन खैरबार थाना कोतवाली अम्बिकापुर का होना बताया गया। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर प्रति ग्राहक 10,000/- रुपये के कमीशन के लालच में आकर भोले-भाले ग्रामीणों को उक्त फाइनेंस स्कीम बताकर कम्पनी के पास लेकर धोखाधड़ी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपियों को गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह, प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, प्रधान आरक्षक अमित प्रताप सिंह, आरक्षक उपेंद्र सिंह, आरक्षक शिव राजवाड़े, आरक्षक शिवमंगल सिंह, आरक्षक रिंकू गुप्ता, आरक्षक रमन मण्डल सम्मिलित रहे।