ढ़ाबा पर डीजल का अवैध भंडारण कर बिक्री की सूचना पर खरसिया पुलिस की रेड……दो आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही….!
May 19, 2024ग्राम सेन्द्रीपाली में पुलिस ने ढाबा और एक घर से किया 390 लीटर अवैध डीजल जप्त.
समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश मरकाम एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर खरसिया क्षेत्र में प्रशिक्षु आईपीएस/थाना प्रभारी खरसिया श्री आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में अवैध शराब, जुआ-सट्टा पर अंकुश लगाने लगातार अभियान स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में कल 18 मई को प्रशिक्षु आईपीएस श्री आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में खरसिया पुलिस की टीम द्वारा डीजल का अवैध भंडारण की सूचना पर कार्यवाही किया गया है। प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सेन्द्रीपाली का मुकेश साहू और ताराचंद पटेल द्वारा क्षेत्र में चलने वाले भारी वाहन चालकों से कम दामों में डीजल खरीद कर मुकेश साहू अपने ढाबा पर तथा ताराचंद पटेल अपने घर में बिना लाइसेंस भंडारण कर अवैध रूप से बिक्री किया जाता है। सूचना पर तत्काल खरसिया पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर के बताए दोनों स्थानों पर रेड कार्यवाही किया गया। संदेही मुकेश साहू के ढाबा से पुलिस ने गवाहों के समक्ष 40-40 लीटर क्षमता वाले दो जरकिन एवं 50 लीटर क्षमता वाला एक जरकिन में कुल 130 लीटर डीजल (₹11,700) व एक खाली जरीकेन एवं प्लास्टिक का बडा चाड़ी जप्त किया गया।
वहीं ग्राम सेन्द्रीपाली के ताराचंद पटैल के घर के अंदर कमरे से 40 लीटर क्षमता वाले चार जरीकेन और 50 लीटर क्षमता वाले दो जरीकेन में कुल 260 लीटर डीजल (₹23,400) एवं मौके से 40 एवं 200 लीटर क्षमता वाले खाली ड्रम/जरीकेन, एक प्लास्टिक का बड़ा चाड़ी जप्त किया गया है। आरोपी ताराचंद पटैल पिता मिलाप पटैल उम्र 25 वर्ष एवं आरोपी मुकेश कुमार साहू पिता राजकुमार साहू उम्र 34 वर्ष दोनों निवासी ग्राम सेन्द्रीपाली से पुलिस द्वारा कुल 390 लीटर डीजल कीमत 35,100/- रूपये का जप्त किया गया है।
आरोपियों द्वारा आवश्यक एवं ज्वलनशील पदार्थ डीजल का उपेक्षापूर्ण भंडारण और बिक्री करने के कृत्य पर आरोपियों के विरुद्ध थाना खरसिया में क्रमशः अपराध क्रमांक 310, 311 धारा 285 आईपीसी 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन, सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मी राठौर, सहायक उपनिरीक्षक उमाशंकर धृतांत, आरक्षक योगेश साहू, आरक्षक हेमलाल सिदार और आरक्षक सत्या नारायण सिदार शामिल थे।