नाबालिग बालिका का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
May 19, 2024आरोपी नंदकुमार कुर्रे साकिन स्टेशन पारा कोटमीसोनार थाना अकलतरा के विरूद्ध धारा 376(3) भादवि 04 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए अकलतरा पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को किया गिरफ्तार.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता दिनांक 18 मई 2024 को प्रातः अपने घर के पीछे आंगन की तरफ बाथरूम के लिए अकेली निकली थी कि पीड़िता को अकेले बाथरूम के लिए आये देखकर, आरोपी नंद कुमार कुर्रे द्वारा पीड़िता के मुंह को जबरन बंद कर दैहिक शोषण कर फरार हो गया। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 246/2024 धारा 376 (3) भादवि 04 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान आरोपी नंद कुमार कुर्रे पिता जागेश्वर प्रसाद कुर्रे कोटमीसोनार को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 19 मई 2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक बी.एल कोसरिया, सहायक उपनिरीक्षक सियाराम यादव, सहायक उपनिरीक्षक बृजपाल बर्मन एवं महिला प्रधान आरक्षक अनिता पाटले का सराहनीय योगदान रहा है।