पशु कुरता अधिनियम के फरार आरोपियों पर पुलिस का प्रहार, सतत निगरानी बाद एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
May 21, 2024आरोपी का नाम- कौशलचन्द्र घृतलहरे पिता रामपिरीत घृतलहरे उम्र 20 साल निवासी ढोलगी थाना लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ
समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) के द्वारा जिले में अवैध कारोबार करने वालो एवं अपराधों में संलिप्त फरार आरोपियों को जल्द से जल्द विशेष अभियान प्रहार के तहत तत्काल आरोपी के गिरफ़्तारी एवं कार्यवाही का निर्देश दिया गया। अतिरिक्त पुलिस पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति अचर्ना झा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमति नूपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरिश चंद्र टांडेकर के नेतृत्व में टीम द्वारा अवैध कार्य करने वालो एवं फरार आरोपियों के उपर सतत् निगाह रखी जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 21-05-2024 को अपराध क्रमांक 236/2024 धारा 4,6,10 छ0ग0 कृषक परीक्षण अधिनियम, 11 घ, पशु कुरता अधिनियम प्रकरण में गिरफ्तार प्रयुक्त वाहन के स्वामी सुरेश साहू द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में मवेशी व्यापारी कौशलचंद्र घृतलहरे के साथ मिलकर मवेशी को कटिंग हेतु बुचडखाना ले जाना बताया था जिसकी सतत निगरानी की जा रही थी फरार आरोपी कौशलचंद्र घृतलहरे को कोटा से अभिरक्षा मे लेकर पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया, जिन्होने अपना जूर्म स्वीकार किया, प्रकरण सदर में कौशलचंद्र घृतलहरे के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी को दिनांक 21.05.2024 को विधिवत गिरप्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है।
कार्यवाही मे प्रधान आरक्षक आशीष वस्त्रकार, प्रकाश ठाकुर,आकाश निषाद, सुनील सूर्यवंशी, संदीप कश्यप एवं अन्य पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहा।