रुपये पैसे की मांग कर मारपीट करने के मामले में शामिल 2 आरोपी चंद घंटे के भीतर किये गए गिरफ्तार, आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही
May 24, 2024आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़, अम्बिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” के तहत आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी आशीष शर्मा साकिन नमनाकला थाना गांधीनगर दिनांक 22/05/24 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 21/05/24 के शाम अपने दोस्त के साथ अपने कार से भगवानपुर रोड से एमजी रोड तरफ जा रहा था कि भगवानपुर दारू भटठी रोड के पास अभिषेक सिंह कलचुरी उर्फ़ बैटुल एवं मो जावेद सिद्दीकी उर्फ़ गोरा खान प्रार्थी को गाड़ी से उतरने को बोले प्रार्थी के गाड़ी से उतरने की बाद आरोपियों के द्वारा प्रार्थी को यह कहते हुए कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, ऐश कर रहे हो, हम लोगो को भी पार्टी करने के लिए 5-10 हजार रूपये दो, जिसके बाद प्रार्थी उक्त आरोपियों को बोला तुम्हें किस बात का पैसा दूंगा। जिसके बाद दोनों आरोपीगण प्रार्थी को गाली देकर देते हुए मारपीट करने लगे। जिसे आसपास के लोग छुड़ाये हैं, प्रार्थी घटनास्थल से थोड़ा आगे आया तो उसके गले का चैन नहीं मिला, मामले में प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 284/24 धारा 294, 327, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेकर मामले के आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के दोनों आरोपियों को चंद घंटे के भीतर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया आरोपियों द्वारा पूछताछ में अपना नाम (01) अभिषेक सिंह कलचुरी उर्फ़ बैटुल उम्र 38 वर्ष साकिन तिवारी बिल्डिंग के पास केदारपुर अम्बिकापुर (02) मो. जावेद सिद्दीकी उर्फ़ गोरा खान उम्र 43 वर्ष साकिन मोमिनपुरा पर्राडांड अम्बिकापुर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों से प्रार्थी के चैन के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर चैन की कोई जानकारी होना नही बताये हैं, आरोपियों के बयान की तस्दीक की जा रही हैं, आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना गांधीनगर से उप निरीक्षक रश्मि सिंह, सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक अनिल सिंह, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान्, आरक्षक बृजेश राय शामिल रहे।