यातायात चेकिंग के दौरान चार ब्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर वाहनों को किया गया जप्त, चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत की गई विधिवत कार्यवाही, न्यायालय में किया गया पेश.
May 29, 2024जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उचित बचाव के लिए यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध की जा रही है मोटर वाहन अधिनियम की कार्यवाही.
यातायात चेकिंग के दौरान 04 ब्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाए जाने पाए जाने पर वाहनों को जप्त किया जाकर चालकों के विरूद्ध धारा 185 MV ACT के तहत विधिवत कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा.
मोटर सायकल में तीन सवारी, तेज गति में वाहन चलाने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने एवं शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन चालकों के विरूद्ध यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही.
जिले में कुल 126 वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर मोटर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत की गई है वैधानिक कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 28 मई 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना एवं शराब पी कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पी कर वाहन नहीं चलाने के संबंध में समझाईश भी दी जा रही है।