शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार, वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
June 1, 2024सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत महिला थाना पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही.
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/24 धारा 376 (2) (ढ) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध.
महिला सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कड़ी कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 29 मई 2024 को महिला थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि प्रार्थिया की जान पहचान ग्राम मांजा लखनपुर निवासी हरिओम से पूर्व में हुआ था। जान पहचान के बाद हरिओम प्रार्थिया से बातचीत करता था एवं पसंद करने की बात बोलकर अक्सर शादी करने की बात बोलता था।
घटना दिनांक 05 नवंबर 2023 को आरोपी हरिओम प्रार्थिया के रूम में आकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं। घटना दिनांक के पश्चात दिनांक 02 मई 2024 तक लगातार आरोपी द्वारा प्रार्थिया से शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं और अब शादी नहीं कर रहा हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 15/24 धारा 376 (2) (ढ) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपना नाम हरिओम दास उम्र 25 वर्ष साकिन मांजा लखनपुर जिला सरगुजा का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में महिला थाना से सहायक उपनिरीक्षक गंभीर साय, सहायक उपनिरीक्षक शोभा खन्ना, प्रधान आरक्षक नेतराम, महिला आरक्षक दिव्या एक्का, आरक्षक सुभाष पैकरा, आरक्षक कुलदीप शामिल तिग्गा, आरक्षक अलबिनुस लकड़ा, आरक्षक इंद्रप्रसाद, आरक्षक अरविन्द मिंज सम्मिलित रहे।