आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में आरोपी किया गया गिरफ्तार, मंझले भाई द्वारा आए दिन लड़ाई-झगड़ा, मारपीट कर घर से निकाल देने की बात से प्रताड़ित होकर तंग आकर मृतक द्वारा की गई थी आत्महत्या.
June 1, 2024आरोपी के विरुद्ध थाना मणीपुर में अपराध क्रमांक 185/24 धारा 306 भा.द.वि. का अपराध दर्ज.
सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती के साथ की जा रही है कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत गंभीर अपराधों में सम्मिलित आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक राजनाथ राम अगरिया साकिन कोसगा थाना लखनपुर द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2024 को थाना मणीपुर आकर सूचना दिया गया था कि उसका बड़ा भाई भोज राम अपने परिवार के साथ दिनांक 15 जनवरी 2024 को ग्राम बरढोढ़ी में अपनी भांजी के घर मेहमानी में गया था और परिवार के साथ वहीं पर रुक गया था घटना दिनांक 17 जनवरी 2024 को सूचक की भांजी फ़ोन कर बताई कि मामा भोजराम सुबह घर से बाहर निकला था, जो अभी तक घर नहीं आया है, बाद में पता चला कि मामा भोज राम पास में खेत में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया हैं। सूचना पर मामले में थाना मणीपुर द्वारा प्रथम दृष्टिया मर्ग क्रमांक 03/24 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया।
मर्ग जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल निरीक्षण कर शव पंचनामा किया गया, मामले में मृतक के परिजनों के बयान लिए गए। जांच के दौरान बयान में तथ्य सामने आए कि मृतक आपस में तीन भाई हैं, तीनों भाई में मंझला भाई भोला राम अन्य दोनों भाइयों से लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट करता रहता था और जमीन का आपसी बंटवारा नहीं होने देने की बात बोलते हुए मृतक को उसके परिवार सहित घर से बाहर निकाल दिया था। मृतक भोज राम अपने परिवार के साथ भांजी के घर ग्राम बरढोढ़ी दिनांक 15 जनवरी 2024 को रहने के लिए गया था, एक दिन रहने के बाद दिनांक 17 जनवरी 2024 को मृतक भोजराम बरढोढ़ी सरनापारा के खेत में पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी भोला राम उम्र 45 वर्ष साकिन कोसगा थाना लखनपुर को पकड़ कर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर आरोपी द्वारा अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना मणीपुर में अपराध क्रमांक 185/24 धारा 306 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, सहायक उपनिरीक्षक नवल किशोर दुबे, प्रधान आरक्षक महेश्वर सारण सिंह, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, आरक्षक सुरेश गुप्ता सम्मिलित रहे।